https://ift.tt/MmuTwLP दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, आप नेता मनीष सिसोदिया ने सुनवार्इ से पहले बदसलूकी के आरोप लगाए थे। और इस पर उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था।
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