दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया जब केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि अब उसे इस अकाउंट को अनब्लॉक करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने यह निर्देश सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। दिपके ने भारत में इस अकाउंट पर रोक लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।
केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि 21 जून को होने वाली नीट (NEET) री-टेस्ट से पहले एहतियात के तौर पर इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। मेहता ने तर्क दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर की गई कुछ पोस्ट से लाखों उम्मीदवारों और अभिभावकों के बीच भ्रम और डर पैदा होने की आशंका थी। हालांकि, परीक्षा समाप्त होने के बाद, मेहता ने कहा कि अगर अकाउंट को अनब्लॉक किया जाता है तो सरकार को कोई “परेशानी नहीं” है।
जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि नीट परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, इसलिए शुरुआती चिंता का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इन परिस्थितियों में, (ब्लॉक करने का) आदेश रद्द किया जाता है। याचिका को स्वीकार किया जाता है।”
इससे पहले की सुनवाई के दौरान, मिस्टर दिपके का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबल ने तर्क दिया था कि सीजेपी की सामग्री “विशुद्ध रूप से व्यंग्य” थी। सिबल ने दलील दी कि यदि अधिकारियों को कोई विशेष पोस्ट आपत्तिजनक लगी भी थी, तो पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने के बजाय केवल उसी विशिष्ट पोस्ट को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था।
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